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बाड़मेर:- रॉन्ग साईड में वाहन चलाने वालो के विरूद्व अब चालान नहीं, दर्ज होगी एफआईआर

Bhaveer  ·  30/01/2026

जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रसिंह मीणा ने बढती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एंव यातायात व्यवस्था को सरल, सुदृढ संचालन के लिए बताया जरूरी
उन्होंने बताया कि अब जिले में रॉन्ग साईड़ वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के तहत दर्ज होगी एफआईआर
इसी के चलते गुरुवार को यातायात प्रभारी उप निरीक्षक मगाराम द्वारा वाहन मोटर साईकिल वाहन चालक दीपक लखानी के विरुद्ध दर्ज किया मामला,
दीपक ऑवर ब्रीज किसान छात्रावास के सामने रॉन्ग साईड़ से वाहन चलाता हुआ पाया जाने पर उसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर वाहन को किया जब्त,
एसपी नरेन्द्र सिंह मीणा ने आमजन से अपील की है कि परिवहन के समय अपने वाहन को चलाएं सही साईड़ में,
अन्यथा दर्ज होंगे प्रकरण तथा वाहन को जब्त कर कोर्ट में चलेगा मुकदमा,

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